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मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह प्रथम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को किया जाएगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के तहत होगा।
यह लोक अदालत जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण करना है।
इसमें आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम से संबंधित मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं और श्रम विवाद शामिल होंगे।
इसके अतिरिक्त, जल व विद्युत बिल से संबंधित विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद/तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद भी सुने जाएंगे।
राजस्व वाद (जो जनपद न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं), सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) और प्री-लिटिगेशन वाद भी इस लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। सभी प्रकार के दीवानी और सुलह-समझौते योग्य आपराधिक शमनीय वादों का निस्तारण आपसी सहमति से किया जाएगा।
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