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प्याज-लहसुन याचिका पर कोर्ट नाराज
प्याज और लहसुन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, निराधार बताते हुए याचिका तुरंत खारिज
09 Mar 2026, 03:42 PM Delhi - New Delhi
Reporter : Mahesh Sharma
New Delhi

निराधार याचिकाओं पर अदालत की सख्ती

देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने हाल ही में दायर कई जनहित याचिकाओं पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इन याचिकाओं को निराधार और अस्पष्ट बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की याचिकाएं न्यायिक समय की बर्बादी हैं और गंभीर मामलों की सुनवाई को प्रभावित करती हैं।

प्याज-लहसुन को लेकर उठाया गया मुद्दा

इन याचिकाओं में से एक में प्याज और लहसुन को लेकर धार्मिक और सामाजिक तर्क प्रस्तुत किए गए थे। याचिकाकर्ता का दावा था कि इन खाद्य पदार्थों को लेकर समाज में कुछ विशेष मान्यताएं हैं और इन्हें लेकर दिशा-निर्देश तय किए जाने चाहिए। अदालत ने इस तर्क को पर्याप्त आधारहीन माना और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान पीठ का नेतृत्व कर रहे Surya Kant ने याचिकाकर्ता से तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आखिर इस तरह की याचिकाएं किस उद्देश्य से दायर की जाती हैं और क्या इनके पीछे कोई ठोस सार्वजनिक हित मौजूद है। अदालत की टिप्पणी से साफ संकेत मिला कि वह ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है।

कोर्ट ने समय की अहमियत बताई

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि न्यायपालिका का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। अदालत में पहले से ही कई गंभीर और जटिल मामले लंबित हैं, इसलिए निराधार याचिकाएं दाखिल करना उचित नहीं है। न्यायाधीशों ने कहा कि अदालत का मंच केवल वास्तविक और महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए होना चाहिए।

याचिकाकर्ता को दी गई कड़ी चेतावनी

अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में इस प्रकार की याचिकाएं दायर करने से पहले सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि आगे भी इसी तरह के मामले सामने आए तो अदालत सख्त कदम उठा सकती है। इस टिप्पणी को न्यायपालिका की सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने पर जोर

विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत की यह टिप्पणी न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को बनाए रखने की दिशा में एक अहम संदेश है। न्यायपालिका का मानना है कि जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन है, जिसका उपयोग केवल वास्तविक सार्वजनिक हित के मामलों में ही किया जाना चाहिए।

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