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मेरठ में 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत जानी थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ ने प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला थाना जानी के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्त नौराज पुत्र दिलावर सिंह, जुगेन्द्र उर्फ ज्योति पुत्र नौराज सिंह और दीपक पुत्र नौराज सिंह, सभी ग्राम कलंजरी, थाना जानी, मेरठ के निवासी हैं। इन पर वादी ओमप्रकाश के भाई इन्द्रवीर की एक राय होकर बलकटी से घेरकर हत्या करने का आरोप था। घटना 25 मार्च 2022 को हुई थी।
पुलिस द्वारा इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 352, 504, 302, 506 और 34 के तहत सशक्त और प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद मेरठ ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशों के अनुपालन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाती है, जिससे अपराधियों को जल्द सजा मिल सके।
इस पूरे मामले की पैरवी पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी सरधना मेरठ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जानी के नेतृत्व में की गई।
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